दुबई, 4 नवंबर। यूएई में 1 जनवरी 2027 से ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता नए नियमों के हिसाब से तय होगी। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक़ प्रवासी निवासियों को अब 5 साल का लाइसेंस मिलेगा, जबकि पहली बार लाइसेंस लेने वाले 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को 2 साल का लाइसेंस दिया जाएगा। ख़लीज टाइम्स के अनुसार इन्हीं नियमों में यह भी है कि कोई भी ड्राइवर 24 घंटे में 9 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकेगा।
संक्षेप में: कैबिनेट निर्णय नंबर 174 (2026) के तहत प्रवासियों को 5 साल, यूएई और GCC नागरिकों को 10 साल, पहली बार 21+ उम्र वालों को 2 साल और 21 से कम उम्र वालों को 1 साल का अस्थायी लाइसेंस मिलेगा। 24 घंटे में अधिकतम 9 घंटे ड्राइविंग, और थकान हो तो उससे पहले ही गाड़ी रोकनी होगी।
किसे कितने साल का लाइसेंस?
- प्रवासी निवासी: 5 साल
- यूएई और GCC नागरिक: 10 साल
- पहली बार लाइसेंस (21 साल या ज़्यादा): 2 साल
- 21 साल से कम: 1 साल का अस्थायी लाइसेंस, जिसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है
रिन्यूअल पर भी यही अवधि लागू होगी। लाइसेंस के लिए वैध एमिरेट्स आईडी, तय न्यूनतम उम्र, मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्था की मेडिकल फ़िटनेस रिपोर्ट, ड्राइविंग टेस्ट पास करना और फ़ीस ज़रूरी है। हल्के वाहन के लिए न्यूनतम उम्र 18, भारी वाहन के लिए 20 और बस के लिए 21 साल है।
9 घंटे की सीमा क्या है?
कैबिनेट निर्णय 174 (2026) के अनुच्छेद 7(2) के अनुसार कोई भी ड्राइवर 24 घंटे में 9 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाएगा। यह नियम सिर्फ़ ट्रक या प्रोफ़ेशनल ड्राइवरों के लिए नहीं, बल्कि सभी ड्राइवरों के लिए है। अगर थकान या नींद की वजह से सुरक्षित ड्राइविंग पर असर पड़ रहा हो तो 9 घंटे से पहले भी गाड़ी चलाना मना है। गृह मंत्रालय के आँकड़ों के मुताबिक़ 2025 में यूएई में थकान और नींद की वजह से 20 सड़क हादसे हुए।
क्या करें?
- नया लाइसेंस बनवाना या रिन्यू करवाना है तो अपने अमीरात की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से नियम और फ़ीस की पुष्टि करें।
- एमिरेट्स आईडी की वैधता बनाए रखें; लाइसेंस के लिए यह ज़रूरी है।
- रेज़िडेंट बनने के बाद अपने देश या इंटरनेशनल लाइसेंस से गाड़ी न चलाएँ; यह छूट सिर्फ़ विज़िटर्स के लिए है।
- ड्राइवर की नौकरी में शिफ़्ट 9 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग वाली हो तो कंपनी से बात करें; नींद आए तो सुरक्षित जगह गाड़ी रोककर आराम करें।
- आपात स्थिति में पुलिस को 999 पर कॉल करें। ज़रूरी नंबरों के लिए हमारा पेज यूएई के ज़रूरी नंबर देखें।
स्रोत: गल्फ न्यूज़, 4 नवंबर 2026; ख़लीज टाइम्स, 4 नवंबर 2026 (कैबिनेट निर्णय 174/2026)
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़
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