2026-10-29, Thursday
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यूएई ग्रेच्युटी और ओवरटाइम कैलकुलेटर

यूएई में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं? अपना ओवरटाइम और नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (End of Service) यहाँ मिनटों में जोड़ें। हिसाब यूएई लेबर लॉ (डिक्री-लॉ 33/2021) के नियमों पर आधारित है।

यूएई लेबर लॉ (संघीय डिक्री-लॉ नं. 33/2021) के अनुसार · आख़िरी बार जाँचा गया: 29 अक्टूबर 2026

ध्यान दें: यह अनुमानित हिसाब है। आपका कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के नियम और बाक़ी क़र्ज़/कटौती आख़िरी रक़म बदल सकते हैं। घरेलू कामगार (हाउसमेड, ड्राइवर आदि), DIFC/ADGM फ़्री ज़ोन और सरकारी कर्मचारियों के नियम अलग हैं। विवाद हो तो MOHRE (600 590000) या भारतीय दूतावास/कॉन्सुलेट से संपर्क करें।

नियम संक्षेप में

  • सामान्य काम का समय: दिन में 8 घंटे या हफ़्ते में 48 घंटे। ओवरटाइम दिन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कराया जा सकता (धारा 17 और 19)।
  • ओवरटाइम: बेसिक वेतन की घंटे की दर + कम से कम 25%। रात 10 से सुबह 4 तक + कम से कम 50% (शिफ़्ट में काम करने वालों पर यह लागू नहीं)।
  • छुट्टी के दिन काम: बदले में दूसरे दिन छुट्टी, या उस दिन का वेतन + कम से कम 50%।
  • घंटे की दर: बेसिक ÷ 30 ÷ 8 (आम तरीक़ा)।
  • ग्रेच्युटी: कम से कम 1 साल लगातार काम करने के बाद ही मिलती है। पहले 5 साल हर साल के 21 दिन का बेसिक, उसके बाद हर साल के 30 दिन का बेसिक। अधूरे साल का भी अनुपात में मिलता है। कुल रक़म 2 साल के वेतन से ज़्यादा नहीं होती (धारा 51)।
  • इस्तीफ़ा देने पर भी: नए क़ानून (फ़रवरी 2022 से) के अनुसार इस्तीफ़ा देने पर ग्रेच्युटी कम नहीं होती।
  • बिना वेतन की छुट्टी: सेवा अवधि से घटा दी जाती है।

स्रोत: संघीय डिक्री-लॉ नं. 33/2021 (UAE Legislation) · MOHRE. कोई ग़लती दिखे तो news@khadinews.com पर बताएँ।