2026-10-29, Thursday
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क़तर ग्रेच्युटी और ओवरटाइम कैलकुलेटर

क़तर में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं? अपना ओवरटाइम और नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (End of Service) यहाँ आसानी से जोड़ें। हिसाब क़तर लेबर लॉ (क़ानून नं. 14/2004) पर आधारित है।

क़तर लेबर लॉ (क़ानून नं. 14/2004) की धारा 54, 74 और 75 के अनुसार · आख़िरी बार जाँचा गया: 29 अक्टूबर 2026

ध्यान दें: यह क़ानून में तय न्यूनतम रक़म का अनुमान है। कॉन्ट्रैक्ट में इससे ज़्यादा लिखा हो तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मिलेगा। घरेलू कामगारों (हाउसमेड, घर के ड्राइवर) के लिए अलग क़ानून (क़ानून नं. 15/2017) लागू है। विवाद हो तो श्रम मंत्रालय (mol.gov.qa पर ऑनलाइन शिकायत) या भारतीय दूतावास, दोहा के लेबर डेस्क से संपर्क करें।

नियम संक्षेप में

  • सामान्य काम का समय: दिन में 8 घंटे, हफ़्ते में 48 घंटे। रमज़ान में दिन में 6 घंटे (धारा 73)।
  • ओवरटाइम (धारा 74): बेसिक घंटे का वेतन + कम से कम 25%। रात 9 से सुबह 6 तक + कम से कम 50% (शिफ़्ट में काम करने वालों पर लागू नहीं)।
  • शुक्रवार को काम (धारा 75): बदले में दूसरे दिन छुट्टी देनी होगी, और उस दिन के काम का पैसा बेसिक वेतन के कम से कम 150% की दर से देना होगा।
  • घंटे की दर: बेसिक ÷ 30 ÷ 8।
  • ग्रेच्युटी (धारा 54): कम से कम 1 साल काम के बाद मिलती है। हर साल के कम से कम 3 हफ़्ते (21 दिन) का बेसिक वेतन। अधूरे साल का भी अनुपात में मिलता है। इस्तीफ़ा देने पर भी कम नहीं होती।

यह भी देखें: क़तर के ज़रूरी नंबर · क़तर में न्यूनतम वेतन

स्रोत: क़तर लेबर लॉ नं. 14/2004 (ILO NATLEX). कोई ग़लती दिखे तो news@khadinews.com पर बताएँ।