2026-11-04, Wednesday
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क़तर में दो रिक्रूटमेंट दफ़्तर बंद, लाइसेंस रद्द: भर्ती से पहले लाइसेंस की जाँच ज़रूर करें

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दोहा, 4 नवंबर। क़तर के श्रम मंत्रालय ने विदेश से कामगारों की भर्ती करने वाले दो रिक्रूटमेंट दफ़्तरों को बंद कर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। द पेनिनसुला के मुताबिक़ मंत्रालय ने मंगलवार, 3 नवंबर को यह जानकारी दी।

संक्षेप में: श्रम मंत्री के निर्णय नंबर 49 (2026) के तहत “स्पेशल मैनपावर सप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ़िस” और निर्णय नंबर 48 (2026) के तहत “रिवेरा मैनपावर सप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ़िस” बंद किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार ये फ़ैसले श्रम क़ानून और विदेश से भर्ती के नियमों के तहत लिए गए।

क्या हुआ?

मंत्रालय ने कहा कि विदेश से कामगारों की भर्ती को नियमित करने की कोशिशों के तहत यह कार्रवाई हुई है। किन नियमों का उल्लंघन हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मंत्रालय अक्टूबर में भी नियम न मानने वाले भर्ती दफ़्तर बंद कर चुका है।

क्या करें?

  1. घरेलू कामगार या कोई भी कर्मचारी भर्ती कराने से पहले दफ़्तर का लाइसेंस वैध है या नहीं, श्रम मंत्रालय से पता करें।
  2. भारत से क़तर आने वाले कामगार सिर्फ़ eMigrate पोर्टल पर पंजीकृत, लाइसेंसधारी रिक्रूटिंग एजेंट के ज़रिए ही आएँ, और ECR पासपोर्ट हो तो इमिग्रेशन क्लियरेंस ज़रूर लें।
  3. भर्ती के नाम पर अतिरिक्त पैसा माँगा जाए या कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक़ काम–वेतन न मिले, तो श्रम मंत्रालय में शिकायत करें और ज़रूरत पड़ने पर दोहा स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करें।
  4. नौकरी छोड़ते समय मिलने वाले हक़ की जानकारी के लिए हमारा क़तर ग्रेच्युटी कैलकुलेटर देखें।

स्रोत: द पेनिनसुला, 3 नवंबर 2026 (क़तर श्रम मंत्रालय)
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़

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