अबू धाबी, 3 नवंबर। यूएई में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अब अपने नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पाँच गाड़ियाँ रजिस्टर करा सकेगा। नए ट्रैफ़िक नियमों के मुताबिक़ सामान्य नियम में दो गाड़ियाँ रखी जा सकती हैं, और दो से ज़्यादा हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल पर अतिरिक्त फ़ीस लगेगी। यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा।
संक्षेप में: कैबिनेट निर्णय संख्या 174 (2026) के तहत ट्रैफ़िक क़ानून की कार्यकारी नियमावली के अनुच्छेद 89 में यह सीमा तय की गई है: एक व्यक्ति, अधिकतम 5 गाड़ियाँ; 2 से ऊपर हर गाड़ी पर अतिरिक्त फ़ीस।
नियम में क्या है?
- एक निवासी के नाम पर अधिकतम 5 लाइसेंसशुदा गाड़ियाँ।
- सामान्य प्रावधान में 2 गाड़ियाँ; उससे ज़्यादा हर गाड़ी पर अतिरिक्त फ़ीस। फ़ीस कितनी होगी, यह अभी नहीं बताया गया है।
- रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑनलाइन चैनल या ऐप से आवेदन करेगा।
- राइट-हैंड ड्राइव गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं होंगी (केवल प्रदर्शनी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं)। सड़क सुरक्षा मानक पूरे न करने वाली गाड़ियाँ भी रजिस्टर नहीं होंगी।
- नियमावली 6 अक्टूबर 2026 को जारी हुई और 1997 की पुरानी नियमावली की जगह लेगी। यह सीमा व्यक्तियों के लिए है; कंपनियों के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं बताई गई।
क्या करें?
- अगर आप ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी या रेंट-ए-कार जैसे काम के लिए अपने नाम पर कई गाड़ियाँ रखते हैं, तो जनवरी से पहले अपनी स्थिति जाँच लें।
- कंपनी या किसी दूसरे के काम की गाड़ी अपने निजी नाम पर रजिस्टर न कराएँ; जुर्माने और दुर्घटना की ज़िम्मेदारी रजिस्टर्ड मालिक पर आ सकती है।
- फ़ीस और प्रक्रिया की जानकारी केवल अपने अमीरात की ट्रैफ़िक/लाइसेंसिंग अथॉरिटी के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से लें।
स्रोत: गल्फ़ न्यूज़ (कैबिनेट निर्णय संख्या 174/2026), 1 नवंबर 2026
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़
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