दोहा, 2 नवंबर। क़तर में नौकरी छोड़ने या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर कंपनी को आपकी बची हुई सैलरी और बाकी सारी रकम कब तक देनी होती है? क़तर के श्रम क़ानून (2004 का क़ानून नंबर 14) के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कारण से ख़त्म हो, नियोक्ता को कर्मचारी की बकाया सैलरी और सभी देय रकम अगले कार्य-दिवस के ख़त्म होने से पहले चुकानी होती है। द पेनिन्सुला ने इस नियम पर क़ानूनी जानकारी प्रकाशित की है।
संक्षेप में: सामान्य तौर पर फ़ाइनल पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के अगले कार्य-दिवस तक (धारा 67)। लेकिन अगर कर्मचारी ज़रूरी नोटिस दिए बिना चला जाए, तो कंपनी को 7 दिन के अंदर भुगतान करना होता है।
नोटिस पीरियड कितना?
- धारा 49 (2020 के डिक्री-क़ानून नंबर 18 से संशोधित) के तहत प्रोबेशन के बाद दोनों पक्ष बिना कारण बताए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लिखित नोटिस देना ज़रूरी है।
- नौकरी के पहले और दूसरे साल में कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस।
- दो साल से ज़्यादा सेवा होने पर नोटिस पीरियड दो महीने।
- नोटिस पीरियड पूरा न करने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष को नोटिस अवधि (या बची अवधि) के बराबर बेसिक सैलरी का मुआवज़ा देना होता है।
- धारा 49 का पालन किए बिना क़तर छोड़ने वाले प्रवासी कर्मचारी को जाने की तारीख़ से एक साल तक नया वर्क परमिट नहीं मिलता।
भुगतान में देरी पर क्या सज़ा?
- धारा 145 के तहत धारा 67 के उल्लंघन पर एक महीने तक की जेल और 2,000 से 6,000 रियाल तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
- यह सज़ा अदालत तय करती है; हर देरी पर अपने-आप लगने वाला जुर्माना नहीं है।
- ये प्रावधान श्रम क़ानून के दायरे में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
क्या करें?
- इस्तीफ़ा या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते समय लिखित नोटिस दें और उसका सबूत (ईमेल या साइन की हुई कॉपी) संभालकर रखें।
- फ़ाइनल सेटलमेंट में बकाया सैलरी, छुट्टी की रकम और ग्रेच्युटी शामिल है या नहीं, जाँचें। ग्रेच्युटी का हिसाब क़तर ग्रेच्युटी कैलकुलेटर से लगाएँ।
- क़तर के ज़रूरी सरकारी नंबर यहाँ देखें।
स्रोत: द पेनिन्सुला, 1 नवंबर 2026 (Know Qatar Law)
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़
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