दुबई, 6 नवंबर। यूएई में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल से ज़्यादा समय से एक्सपायर पड़ा है, तो उसे रिन्यू कराने के लिए अब दोबारा थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले नए संघीय ट्रैफ़िक नियमों में है, ख़लीज टाइम्स ने बताया।
संक्षेप में: कैबिनेट निर्णय नंबर 174/2026 के अनुच्छेद 76 के मुताबिक़, जिन लोगों ने लाइसेंस की एक्सपायरी तारीख़ से 10 साल से ज़्यादा समय तक उसे रिन्यू नहीं कराया, उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तय किए गए थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट पास करने होंगे। साथ ही लर्नर परमिट अब 6 महीने तक के लिए जारी हो सकेगा।
नए नियम में क्या है?
- 10 साल की गिनती: लाइसेंस की एक्सपायरी तारीख़ से होगी, पहली बार लाइसेंस बनने की तारीख़ से नहीं।
- कम से कम कौन-से टेस्ट होंगे, यह फ़ेडरल ट्रैफ़िक काउंसिल तय कर सकती है। नियम में पूरा ड्राइविंग कोर्स या तय ट्रेनिंग घंटे अनिवार्य नहीं बताए गए हैं।
- लर्नर परमिट: अनुच्छेद 82 के अनुसार ड्राइविंग सीखने वाले के पास परमिट होना ज़रूरी है, जो अधिकतम 6 महीने के लिए मिलेगा और रिन्यू हो सकेगा। पुराने नियम में यह अवधि 3 महीने थी।
- ड्राइविंग सिखाते समय गाड़ी में सिर्फ़ सीखने वाला और ट्रेनर ही रह सकते हैं।
दुबई में RTA पहले से ही 10 साल से ज़्यादा पुराने एक्सपायर्ड लाइसेंस को रिन्यू करने वालों का इवैल्यूएशन टेस्ट लेता है। नया नियम 1997 के मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव नंबर 130 की जगह लेगा।
क्या करें?
- अपने यूएई लाइसेंस की एक्सपायरी तारीख़ अभी चेक करें, ख़ासकर अगर आप लंबे समय तक भारत या किसी और देश में रहकर लौटे हैं।
- एक्सपायर्ड लाइसेंस पर गाड़ी न चलाएँ। रिन्यूअल RTA (दुबई) या अपने अमीरात की पुलिस/लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऐप या सर्विस सेंटर से ही कराएँ।
- ड्राइवर या डिलीवरी की नौकरी के लिए लर्नर परमिट और ट्रेनिंग सिर्फ़ मान्यता प्राप्त ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से लें; “बिना टेस्ट लाइसेंस” जैसे ऑफ़र से बचें।
स्रोत: ख़लीज टाइम्स, 6 नवंबर 2026 (कैबिनेट निर्णय 174/2026)
तस्वीर: RTA
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