दोहा, 6 नवंबर। क़तर में खाद्य सुरक्षा (फ़ूड सेफ़्टी) की ज़िम्मेदारी अब नए बने “जनरल अथॉरिटी फ़ॉर फ़ूड सेफ़्टी” के पास होगी। अमीर शेख़ तमीम बिन हमद अल-थानी ने बुधवार को अमीरी निर्णय नंबर 41/2026 जारी कर यह प्राधिकरण बनाया, जिसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय (MoPH) ने अपने फ़ूड सेफ़्टी से जुड़े काम और ज़िम्मेदारियाँ इसे सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
संक्षेप में: नया प्राधिकरण खाने की पूरी चेन में यह पक्का करेगा कि लोगों तक पहुँचने वाला खाना सुरक्षित और खाने लायक़ हो। मंत्रालय ने कहा है कि बदलाव के दौरान सेवाएँ बिना रुकावट जारी रहेंगी।
क्या बदलेगा?
- अमीरी निर्णय जारी होने के दिन से ही लागू है और सरकारी गज़ट में प्रकाशित होगा।
- प्राधिकरण फ़ूड सेफ़्टी के लिए एक एकीकृत संस्था होगा, जो राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण व्यवस्था को मज़बूत करेगा, खाने से जुड़े जोखिम कम करेगा और उपभोक्ताओं की सेहत की रक्षा करेगा।
- सभी ज़िम्मेदारियाँ सौंपे जाने तक MoPH प्राधिकरण और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करेगा।
क्या करें?
- रेस्टोरेंट, कैफ़ेटेरिया, कैटरिंग, बेकरी या सुपरमार्केट में काम करते हैं तो साफ़-सफ़ाई, दस्ताने/टोपी, सही तापमान पर खाना रखने और एक्सपायर्ड सामान न बेचने जैसे नियमों का सख़्ती से पालन करें।
- जाँच में कमी मिलने पर कंपनी पर जुर्माना या बंदी की कार्रवाई हो सकती है, जिसका असर कर्मचारियों की नौकरी पर भी पड़ सकता है।
- हेल्थ कार्ड या फ़ूड हैंडलर सर्टिफ़िकेट जैसे काग़ज़ अपनी कंपनी के ज़रिए समय पर रिन्यू हों, यह ध्यान रखें। नई प्रक्रिया के बारे में सिर्फ़ सरकारी सूचना पर भरोसा करें।
- क़तर के ज़रूरी सरकारी नंबरों के लिए हमारा पेज क़तर के ज़रूरी नंबर देखें।
स्रोत: द पेनिनसुला (MoPH की विज्ञप्ति, 5 नवंबर 2026), गल्फ़ टाइम्स
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़
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