अबू धाबी, 8 नवंबर। यूएई में 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले नए ट्रैफ़िक नियमों में साफ़ बताया गया है कि किन हालात में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा, रद्द होगा या उसका रिन्यूअल नहीं होगा। संघीय डिक्री-क़ानून नं. 14 (2024) की कार्यकारी नियमावली में ऐसे 12 हालात तय किए गए हैं।
संक्षेप में: ट्रैफ़िक फ़ाइल में जुर्माना बाक़ी है, ब्लैक पॉइंट की सीमा पूरी हो गई है, कोर्ट का आदेश है या आप मेडिकल रूप से फ़िट नहीं हैं, तो लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। बस और हेवी इक्विपमेंट चलाने वालों की दोनों आँखों की नज़र 6/6 होनी चाहिए।
किन हालात में रिन्यूअल नहीं होगा?
- ड्राइवर के पास ज़रूरी क़ानूनी क्षमता या मेडिकल फ़िटनेस न हो।
- कोर्ट ने रिन्यूअल न करने का आदेश दिया हो।
- ड्राइवर की ट्रैफ़िक फ़ाइल में बकाया ट्रैफ़िक उल्लंघन (जुर्माना) दर्ज हो।
- ब्लैक पॉइंट की कुल सीमा पूरी हो गई हो।
नियमावली के अनुच्छेद 73 के अनुसार लाइसेंस की मियाद ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर रिन्यूअल की अर्ज़ी देनी होगी और उससे पहले जुर्माना चुकाना होगा (या कोर्ट के जुर्माने के भुगतान का सबूत देना होगा)।
सस्पेंड और रद्द कब होगा?
- सस्पेंड (3 हालात): कोर्ट का आदेश, ब्लैक पॉइंट की सीमा पूरी होना, या क़ानूनी क्षमता/मेडिकल फ़िटनेस न होना।
- रद्द (5 हालात): कोर्ट का आदेश, ब्लैक पॉइंट की सीमा पूरी होना, लाइसेंस धारक का ख़ुद अनुरोध, लाइसेंस धारक की मृत्यु, या क़ानूनी क्षमता/मेडिकल फ़िटनेस न होना।
आँखों की नज़र कितनी चाहिए? (अनुच्छेद 62)
- हल्की गाड़ी (कार): हर आँख में अलग-अलग कम से कम 6/18। अगर एक आँख की रोशनी चली गई है तो दूसरी आँख में कम से कम 6/6।
- बस ड्राइवर और हेवी/लाइट इक्विपमेंट ऑपरेटर: दोनों आँखों में कम से कम 6/6।
- यूएई के बाहर से बनी आँखों की जाँच रिपोर्ट भी मानी जा सकती है।
नए नियमों के तहत स्वास्थ्य विभाग उन लोगों की जानकारी लाइसेंसिंग विभाग को देंगे जिनकी बीमारी या मेडिकल हालत सुरक्षित ड्राइविंग पर असर डाल सकती है।
क्या करें?
- RTA, अबू धाबी पुलिस या MOI ऐप पर अपनी ट्रैफ़िक फ़ाइल में बकाया जुर्माना नियमित रूप से देखें और रिन्यूअल से पहले चुका दें।
- लाइसेंस की मियाद ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर रिन्यूअल के लिए अर्ज़ी दें।
- बस, ट्रक या हेवी इक्विपमेंट चलाने वाले भाई समय पर आँखों की जाँच कराएँ।
- कंपनी की गाड़ी चलाते समय भी ब्लैक पॉइंट आपके अपने लाइसेंस पर लगते हैं, यह याद रखें।
- यूएई के ज़रूरी नंबर यहाँ देखें: यूएई के ज़रूरी नंबर।
स्रोत: गल्फ़ न्यूज़, 7 नवंबर 2026 (संघीय डिक्री-क़ानून नं. 14/2024 की कार्यकारी नियमावली)
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़
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