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यूएई: 1 जनवरी 2027 से 24 घंटे में 9 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाने पर रोक, थकान में ड्राइविंग भी मना

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दुबई, 7 नवंबर। यूएई में 1 जनवरी 2027 से कोई भी ड्राइवर 24 घंटे के अंदर 9 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकेगा। यह नियम संघीय ट्रैफ़िक क़ानून की नई कार्यकारी नियमावली (कैबिनेट निर्णय नं. 174/2026 का अनुच्छेद 7) में है, जिसकी जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी WAM के हवाले से दी गई है।

संक्षेप में: 24 घंटे में अधिकतम 9 घंटे ड्राइविंग। अगर थकान या नींद की वजह से सुरक्षित गाड़ी चलाना मुश्किल हो, तो 9 घंटे पूरे होने से पहले भी गाड़ी चलाना मना है। यह सिर्फ़ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं, सभी ड्राइवरों पर लागू होगा।

नियम में क्या है?

  • 1 जनवरी 2027 से 24 घंटे की अवधि में 9 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग पर रोक।
  • थकान या कमज़ोरी से सुरक्षित ड्राइविंग पर असर पड़े तो, चाहे कितने भी घंटे हुए हों, गाड़ी चलाना मना।
  • संघीय ट्रैफ़िक परिषद (Federal Traffic Council) इस 9 घंटे की सीमा में बदलाव कर सकती है।
  • इसी नियमावली में बच्चों की सेफ़्टी सीट, प्रोफ़ेशनल ड्राइविंग परमिट, डिलीवरी सेवा, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ई-स्कूटर से जुड़े नियम भी हैं।

किसके लिए ज़रूरी?

यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली भाई ट्रक, बस, टैक्सी, लिमोज़ीन और डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। लंबी शिफ़्ट और ओवरटाइम वाले ड्राइवरों को अपने काम के घंटे अभी से समझ लेने चाहिए।

क्या करें?

  • अपनी रोज़ की ड्राइविंग का समय नोट करें। अगर शिफ़्ट 9 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग वाली है, तो जनवरी से पहले कंपनी से बात करें।
  • नींद, थकान या आँखें भारी लगें तो सुरक्षित जगह गाड़ी रोककर आराम करें।
  • लंबे सफ़र में बीच-बीच में ब्रेक लें; रात की ड्यूटी के तुरंत बाद लंबी दूरी न चलाएँ।
  • आपात स्थिति में पुलिस को 999 पर फ़ोन करें।
  • यूएई के ज़रूरी नंबर यहाँ देखें: यूएई के ज़रूरी नंबर।

स्रोत: द पेनिनसुला (WAM के हवाले से), 5 नवंबर 2026; ख़लीज टाइम्स (कैबिनेट निर्णय 174/2026)
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़

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