दोहा, 5 नवंबर। क़तर के अमीर शेख़ तमीम बिन हमद अल थानी ने नया ट्रैफ़िक क़ानून जारी किया है। द पेनिनसुला के मुताबिक़ अमीर ने बुधवार (4 नवंबर) को ट्रैफ़िक क़ानून जारी करने वाला क़ानून नं. 19/2026 जारी किया।
संक्षेप में: क़ानून लागू होगा और सरकारी गज़ट (Official Gazette) में प्रकाशित किया जाएगा। नए क़ानून की धाराएँ, जुर्माने और लागू होने की तारीख़ अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं। जब तक आधिकारिक विवरण न आए, मौजूदा ट्रैफ़िक नियमों और जुर्मानों का ही पालन करें।
अभी तक क्या पता है?
- क़ानून: ट्रैफ़िक क़ानून जारी करने वाला क़ानून नं. 19/2026
- जारी होने की तारीख़: 4 नवंबर 2026
- क़ानून सरकारी गज़ट में प्रकाशित होगा।
- द पेनिनसुला के अनुसार शूरा काउंसिल की आंतरिक और विदेश मामलों की समिति ने जून 2026 में नए ट्रैफ़िक क़ानून के मसौदे पर चर्चा की थी।
नए क़ानून में कौन-से नियम, जुर्माने या ब्लैक पॉइंट हैं और यह कब से लागू होगा, यह गज़ट और गृह मंत्रालय (MOI) की आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही साफ़ होगा।
क्या करें?
- सोशल मीडिया पर घूम रही “नई जुर्माना सूची” जैसी पोस्ट पर भरोसा न करें; सिर्फ़ गृह मंत्रालय (MOI) और मेट्राश (Metrash) की आधिकारिक जानकारी मानें।
- मौजूदा ट्रैफ़िक नियमों और स्पीड लिमिट का पालन करते रहें; कोई जुर्माना बाक़ी है तो मेट्राश से देखकर भर दें।
- कंपनी की गाड़ी, बस या डिलीवरी बाइक चलाते हैं तो कंपनी की ओर से आने वाले निर्देश ध्यान से सुनें।
- इमरजेंसी में 999 पर कॉल करें। क़तर के ज़रूरी नंबर: क़तर के ज़रूरी फ़ोन नंबर।
स्रोत: द पेनिनसुला, 4 नवंबर 2026; द पेनिनसुला, 3 जून 2026
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़
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