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यूएई: 1 जनवरी से ई-स्कूटर, ई-बाइक और मोपेड चलाने के लिए परमिट ज़रूरी, न्यूनतम उम्र 15 साल

3 मिनट

अबू धाबी, 5 नवंबर। यूएई में 1 जनवरी 2027 से ई-स्कूटर, ई-बाइक और मोपेड चलाने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिट लेना ज़रूरी होगा। परमिट के लिए आवेदन करने की न्यूनतम उम्र 15 साल तय की गई है। डिलीवरी या रोज़ के काम पर ई-स्कूटर इस्तेमाल करने वाले कामगारों के लिए यह नियम ख़ास तौर पर अहम है।

संक्षेप में: कैबिनेट निर्णय नं. 174/2026 (संघीय ट्रैफ़िक क़ानून की कार्यकारी नियमावली) के तहत इन छोटे वाहनों के लिए 3 साल का परमिट और रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। इन्हें सिर्फ़ तय रास्तों पर चलाया जा सकेगा और मोटर गाड़ियों वाली सड़क पर ई-स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी।

नए नियमों में क्या है?

ख़लीज टाइम्स के मुताबिक़ नियम ई-स्कूटर, ई-बाइक और मोपेड, तीनों पर लागू होंगे:

  • परमिट: चलाने से पहले संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिट लेना होगा। परमिट 3 साल के लिए मान्य रहेगा।
  • उम्र: आवेदन के लिए कम से कम 15 साल। दुबई के मौजूदा नियम में 16 साल से कम उम्र वालों के ई-स्कूटर चलाने पर रोक है।
  • रजिस्ट्रेशन: वाहन का रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग या ट्रैफ़िक अथॉरिटी की तय प्रक्रिया से करना होगा।
  • सिग्नल: लाल बत्ती पर पार नहीं कर सकते। हरी बत्ती टिमटिमाने लगे तो पार करना शुरू न करें; जो पहले से पार कर रहे हैं वे पूरा कर सकते हैं।
  • ज़रूरी उपकरण (ई-स्कूटर): आगे हेडलाइट, पीछे लाइट, लाल ब्रेक लाइट, हैंडल पर हॉर्न या आवाज़ देने वाला उपकरण और कम से कम पिछले पहिये पर ब्रेक।
  • कहाँ चलाएँ: सिर्फ़ तय रास्तों पर, तय स्पीड लिमिट में। मोटर गाड़ियों वाली सड़कों पर ई-स्कूटर नहीं।

ख़बर में जुर्माने की रक़म नहीं बताई गई है। इसी नियमावली के तहत 1 जनवरी से प्रवासियों का ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल का होगा और 24 घंटे में 9 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग नहीं की जा सकेगी।

क्या करें?

  1. अगर आप काम या डिलीवरी के लिए ई-स्कूटर, ई-बाइक या मोपेड चलाते हैं, तो अपने अमीरात की ट्रैफ़िक/लाइसेंसिंग अथॉरिटी की आधिकारिक घोषणा पर नज़र रखें कि परमिट और रजिस्ट्रेशन कब और कैसे शुरू होगा।
  2. अभी से अपने स्कूटर की लाइट, ब्रेक लाइट, हॉर्न और ब्रेक जाँच लें।
  3. मुख्य सड़कों पर ई-स्कूटर न चलाएँ; साइकिल/स्कूटर ट्रैक या तय रास्ते ही इस्तेमाल करें।
  4. लाल और टिमटिमाती हरी बत्ती पर सड़क पार न करें।

स्रोत: ख़लीज टाइम्स, 2 नवंबर 2026 (कैबिनेट निर्णय 174/2026)
तस्वीर: खाड़ी न्यूज़

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