दोहा, 31 अक्टूबर। क़तर में सिर्फ़ सड़क, पार्क या समुद्र किनारे ही नहीं, बल्कि अपनी इमारत की छत, बालकनी, दीवार या पार्किंग में कचरा डालने पर भी जेल तक की सज़ा हो सकती है। क़तर के सार्वजनिक सफ़ाई क़ानून (2017 का क़ानून नंबर 18) में यह नियम है।
संक्षेप में: तय सार्वजनिक या निजी जगहों पर ठोस या तरल कचरा फेंकने, छोड़ने या बहाने पर 6 महीने तक कैद, 10,000 रियाल तक जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है। यह अधिकतम सज़ा है; हर मामले में अधिकतम सज़ा ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं।
कहाँ कचरा नहीं फेंक सकते? (धारा 2)
- सार्वजनिक जगहें: सड़क, गली, फ़ुटपाथ, चौक, सार्वजनिक बाग़, पार्क, बीच और खाली ज़मीन।
- निजी जगहें: इमारत की छत, दीवारें, बालकनी, लाइट वेल, घर और इमारत के रास्ते, आँगन, सामने का हिस्सा, पार्किंग और बगल का फ़ुटपाथ।
- मकान मालिक और वहाँ रहने वाले (किरायेदार) दोनों की ज़िम्मेदारी है कि आँगन, रास्ता, छत, सामने का हिस्सा, निजी पार्किंग और बगल का फ़ुटपाथ साफ़ रखें।
सज़ा और समझौता
- धारा 15(2) के तहत 6 महीने तक कैद, QR10,000 तक जुर्माना या दोनों।
- नगरपालिका तय समय में गड़बड़ी हटाने का आदेश देती है। न हटाने पर नगरपालिका ख़ुद हटाकर ख़र्च वसूल सकती है।
- धारा 16 के तहत मंत्री या अधिकृत प्रतिनिधि मुक़दमे से पहले या अंतिम फ़ैसले से पहले तय रक़म और गड़बड़ी हटाने की शर्त पर समझौता कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ पैसे देने से समझौता अपने-आप नहीं हो जाता।
क्या करें?
- कैंप या फ़्लैट का कचरा सिर्फ़ तय कंटेनर में डालें; छत, बालकनी या पार्किंग में पुराना सामान और कचरा जमा न करें।
- रेगिस्तान में कैंपिंग, बीच या पार्क जाएँ तो अपना कचरा साथ वापस लाएँ।
- गाड़ी से सड़क पर कचरा न फेंकें। क़तर के ज़रूरी नंबर यहाँ देखें: क़तर के ज़रूरी फ़ोन नंबर।
स्रोत: द पेनिनसुला, 29 अक्टूबर 2026
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