अजमान, 30 अक्टूबर। अजमान पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे में डालता है और इस पर क़ानूनी कार्रवाई होती है। पुलिस के ट्रैफ़िक और पेट्रोल विभाग ने इसके लिए “ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस” नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है।
संक्षेप में: गाड़ी चलाने के लिए वैध लाइसेंस ज़रूरी है। लाइसेंस की मियाद ख़त्म होने से पहले रिन्यू कराएं और जो गाड़ी चलाते हैं, उसी कैटेगरी का लाइसेंस रखें। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसे अपनी गाड़ी न दें।
पुलिस ने क्या कहा?
अजमान पुलिस के ट्रैफ़िक और पेट्रोल विभाग के निदेशक कर्नल राशिद हुमैद बिन हिंदी के मुताबिक़ बिना लाइसेंस वाले ड्राइवरों ने सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग और योग्यता पूरी नहीं की होती, इसलिए वे ख़ुद के साथ-साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरा बनते हैं।
अभियान में लाइसेंस को हमेशा वैध रखने और मियाद ख़त्म होने से पहले रिन्यू कराने पर ज़ोर दिया गया है। ड्राइवर के लाइसेंस की कैटेगरी उस गाड़ी से मेल खानी चाहिए जो वह चला रहा है। जागरूकता सामग्री अरबी और अंग्रेज़ी में तैयार की गई है। पुलिस ने परिवारों से भी अपील की है कि वे बिना लाइसेंस वाले सदस्यों, ख़ासकर बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।
क्या करें?
- अपने ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद देखें और ख़त्म होने से पहले रिन्यू कराएं।
- लाइट व्हीकल के लाइसेंस पर बस, ट्रक या मोटरसाइकिल न चलाएं। गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से ही लाइसेंस लें।
- कंपनी या कोई दोस्त “बस थोड़ी दूर जाना है” कहकर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने को कहे, तब भी न चलाएं। कार्रवाई चलाने वाले पर होती है।
- बिना लाइसेंस वाले दोस्त या रिश्तेदार को अपनी गाड़ी न दें।
- इमरजेंसी में पुलिस को 999 पर कॉल करें। यूएई के दूसरे ज़रूरी नंबर यहां देखें।
स्रोत: गल्फ़ न्यूज़, 29 अक्टूबर 2026
तस्वीर: अजमान पुलिस (गल्फ़ न्यूज़ के ज़रिए)
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